भारत सरकार के राजस्व सचिवडॉ ए.बी. पांडे(आईएएस) द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुनाफाखोरी-रोधी पर राज्य अनुवीक्षण समितियों की पुनरीक्षण बैठक की अध्यक्षता
बैठक में भारत सरकार के अध्यक्ष (राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण) एवं भारत सरकार के पदेन सचिव श्री बी.एन.शर्मा,सीबीआईसी के अध्यक्ष, श्री पी.के. दासऔर सदस्य (जीएसटी), सीबीआईसी श्री एस.एम. भटनागरकी गरिमामई उपस्थिती थी।
की गई ।
बैठक में, तकनीकी सदस्य (एनएए) श्री जे.सी. चौहान,तकनीकी सदस्य (एनएए) श्रीमती आर.भाग्यदेवी, तकनीकी सदस्य (एनएए)श्री अमंद शाह, मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय के महानिदेशकश्री ओ.पी. दाधीच; मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय के अपर महानिदेशक, श्री राकेश गोयलऔर उनकी टीम; वस्तु एवं सेवा करके सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त; और अनुवीक्षण समिति के सभी सदस्यों के साथ एसजीएसटी के सभी सीसीटी द्वारा भाग लिया गया।
बैठक में, राजस्व सचिव द्वारा सभी राज्य अनुवीक्षण समितियों के मुनाफाखोरी-रोधी के संबंध में कार्य निष्पादनकी जांच की गई और उनसे संबंधित मुद्दों के क्रियान्वयन पर विचार किया गया।
राजस्व सचिव द्वारा निर्देश दिये गए कि वस्तु एवं सेवा कर के तहत किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुनाफाखोरी-रोधी के प्रावधानों का पालन न करने की किसी भी शिकायत को समितियों द्वारा समय पर और उचित तरीके से प्रथमदृष्टया(link is external)देखा जाना चाहिए।
उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर परिषद30.04.2019 द्वारा अनुमोदित मानक परिचालनपदत्ति(एसओपी) का सख्ती से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर के दरों में कमी या आईटीसी के लाभ को उपभोक्ताओं को आनुपातिक रूप से दिया जा रहा है।
इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि राज्य अनुवीक्षण समितियों को शिकायत की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है।