1) वित्त मंत्रालय (लिंक बाहरी है) ने जीएसटी रोलआउट के बाद व्यवसायों द्वारा किसी भी लाभकारी गतिविधि की रिपोर्ट करना आसान बनाने के लिए शिकायत फ़ॉर्म में कॉलम की संख्या को सरल �"र कम कर दिया है।
2) सरलीकृत सिंगल-पेज फॉर्म में कॉलम की संख्या 16 तक घटा दी गई है, जिनमें से 12 फ़ील्ड अनिवार्य हैं, ताकि लोगों के लिए सुविधाजनक हो सके।
3) मूल मुनाफा देने वाला शिकायत फॉर्म, हालांकि एक पृष्ठ दस्तावेज में लगभग 44 कॉलम थे, जिनमें कई विवरण मांगे गए थे �"र उनमें से आधे अनिवार्य थे।
4) नए रूप में आवेदक को पहचान के सबूत के साथ अपना नाम �"र पता �"र संपर्क विवरण देना होगा। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता का नाम �"र पता भी प्रदान किया जाना है।
5) इसके अलावा, आवेदक को किसी भी सामान या सेवा को अवश्य देना होगा जिसके लिए आवेदन दायर किया जा रहा है �"र साथ ही प्रति यूनिट मूल्य मूल्य �"र एमआरपी पूर्व �"र जीएसटी पोस्ट करेगा।
6) आवेदक को यह साबित करने के लिए चालान या मूल्य सूची की प्रतियों जैसे सबूत संलग्न करना होगा कि कर दरों में कमी या इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उपभोक्ता�"ं को नहीं दिया गया है।
7) इस फॉर्म को सरल बनाने के कदम ने स्थायी समिति द्वारा प्राप्त कई प्रस्तुतियों के बाद फॉर्म की जटिल प्रकृति को ध्वजांकित किया।
8) फॉर्म को सरल बनाते समय, यह ध्यान में रखा गया था कि एक आम आदमी एकाउंटेंट की मदद के बिना आवेदन करने में सक्षम होना चाहिए। (लिंक बाहरी है)
9) पहले के रूप में, उपभोक्ता को प्रति यूनिट प्री-जीएसटी �"र उसी पोस्ट जीएसटी पर लगाए गए वास्तविक मूल्य या मूल्य को निर्दिष्ट करना होगा। साथ ही, प्रति इकाई कुल कर �"र जीएसटी के बाद कर राशि में कमी शिकायतकर्ता द्वारा भरी जानी चाहिए।
10) उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर की पूर्व-जीएसटी दरों का विवरण, जिन व्यवसायों के खिलाफ लाभकारी शिकायत दर्ज की जा रही है, उनके द्वारा लगाए गए लक्जरी कर को भी पहले के रूप में भरना आवश्यक था।
11) पूर्व दस्तावेज दर्ज करते समय पहचान, चालान, मूल्य सूची �"र विस्तृत कार्यपत्रक के सबूत जैसे सबूत के सभी दस्तावेजी टुकड़ों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां जमा करने की आवश्यकता थी।
12) जीएसटी शासन में एंटी-प्रोफेसरिंग तंत्र की संरचना के अनुसार, स्थानीय प्रकृति की शिकायतें पहले राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (लिंक बाहरी है) को भेजी जाती हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर की स्थायी समिति के लिए चिह्नित की जाती है।
13) यदि शिकायतों में योग्यता है, तो संबंधित समितियां मामले को निदेशालय (डीजीएस) के महानिदेशालय (लिंक बाहरी) के लिए आगे की जांच के लिए संदर्भित करती हैं।
14) एक बार डीजी सेफगुर्ड्स अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद, आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय एंटी-प्रॉफिटिंग अथॉरिटी (लिंक बाहरी है) द्वारा इसकी जांच की जाती है, जिसमें पंजीकरण रद्द करने जैसे जुर्माना �"र चरम जुर्माना शामिल हो सकता है।